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किसानों को न्याय: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम का फैसला, दो माह में दें फसल बीमा राशि

देवघर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम से पथरा गांव 16 किसानों को न्याय मिल गया है. फसल बीमा राशि का दावा सही ठहराते हुए विपक्षियों को 54 हजार 880 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है. यह राशि दो माह के अंदर नौ प्रतिशत सूद की दर से भुगतान करने का दिया है. फोरम ने […]

देवघर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम से पथरा गांव 16 किसानों को न्याय मिल गया है. फसल बीमा राशि का दावा सही ठहराते हुए विपक्षियों को 54 हजार 880 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है. यह राशि दो माह के अंदर नौ प्रतिशत सूद की दर से भुगतान करने का दिया है.

फोरम ने इस वाद के विपक्षियों में प्रबंध निदेशक(एमडी) देवघर जामताड़ा को-ऑपरेटिव सहकारी बैंक देवघर, सिमरा के पैक्स अध्यक्ष /सचिव गौतम कुमार ठाकुर, पूर्व पैक्स अध्यक्ष/सचिव सिमरा पैक्स, पूर्व सहकारिता प्रबंधक सिमरा पैक्स उमापति पंडित को हर्जाना की राशि भुगतान करने का आदेश दिया. फैसले में बीमा की राशि 42,880 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि आठ हजार व मुकदमा खर्च चार हजार रुपये भुगतान का उल्लेख है. यह आदेश फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा, सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव व कीर्तिलता चौधरी ने संयुक्त रुप से दिया है.

इन्होंने किया था दावा
जसीडीह थाना के पथरा गांव के 16 किसानों ने 17 नवंबर 2012 को यह वाद फोरम में लाया था. वाद दाखिल करने वालों में संतोष कुमार मोदी, राधे मोदी, प्रयाग वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, सीता देवी, त्रिपुरारी वर्णवाल, अनिल कुमार वर्णवाल, मोहनलाल वर्णवाल, काशीनाथ वर्मा, विष्णु लाल मोदी, जयदेव प्रसाद वर्मा, अरुण कुमार वर्मा, गौतम कुमार वर्मा, राजेंद्र मोदी, सुमित्रा देवी व बड़की देवी के नाम हैं. आवेदन के आलोक में उपभोक्ता वाद संख्या 89/2012 दाखिल किया गया था जिसमें आवेदकों की ओर से एडवोकेट मुरारी लाल वर्णवाल व विपक्षियों की ओर से अशोक कुमार राय ने पक्ष रखे. दोनों पक्षों की बहस व दस्तावेजों के अवलाेकन के बाद उक्त आदेश दिया गया.
16 किसानों ने धान की फसल का कराया था बीमा
इस वाद के आवेदकों ने अपनी-अपनी जमीन में लगाये धान की फसल का बीमा कराया था. गांव के सोलह किसानों की कुल 32 एकड़ जमीन में लगी धान का बीमा प्रति एकड़ 13.40 की दर से भुगतान करना तय हुआ था. बीमा की राशि के लिए किसानों ने कई बार को-ऑपरेटिव बैंक व पैक्स अध्यक्षों के यहां चक्कर लगाये थे, पर राशि विपक्षियों की ओर से नहीं दी गयी. विवश होकर उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया जहां पर सबों के दावा को सही ठहराते हुए फैसला दिया.

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