कोई भी क्रय जेइएम से करें : डीसी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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सरकारी विभागों में खरीदारी के लिए जारी किया गया निर्देश 15 से ही सरकारी क्रय सिर्फ जेइएम (गवर्नमेंट इ मार्केट) के माध्यम किया जायेगा विभागीय सरकारी खरीदारी अब बाहर से नहीं हो सकेगी किसी अन्य माध्यम से की गयी खरीदारी अमान्य होगी क्रय-व्ययन पदाधिकारी व आपूर्तिकर्ता को जेइएम से निबंधन कराना अनिवार्य देवघर : सरकारी […]
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सरकारी विभागों में खरीदारी के लिए जारी किया गया निर्देश
15 से ही सरकारी क्रय सिर्फ जेइएम (गवर्नमेंट इ मार्केट) के माध्यम किया जायेगा
विभागीय सरकारी खरीदारी अब बाहर से नहीं हो सकेगी
किसी अन्य माध्यम से की गयी खरीदारी अमान्य होगी
क्रय-व्ययन पदाधिकारी व आपूर्तिकर्ता को जेइएम से निबंधन कराना अनिवार्य
देवघर : सरकारी राशि के व्यय में पारदर्शिता लाने तथा राजस्व की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार का क्रय ‘जीइएम'(गवर्नमेंट इ मार्केट) के माध्यम से ही करें. इसके लिए सभी क्रेता पदाधिकारी तथा आपूर्ति वेंडर को जीइएम पोर्टल से निबंधित होना अनिवार्य है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि 15 सितंबर से सरकारी विभागों का क्रय जीइएम पोर्टल के माध्यम से ही होगा. उन्होंने इसके लिए सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को जीइएम पोर्टल में निबंधन कराने का निर्देश दिया है.
क्या है जीइएम पोर्टल: डीसी ने कहा कि सरकारी विभाग के आपूर्तिकर्ता भी जीइएम पोर्टल में अपना निबंधन करा लें. सरकारी विभाग में जो भी क्रय करना है, जीइएम पोर्टल में सर्च करें और न्यूनतम मूल्य पर जहां सामान मिले क्रय करें. क्रय के लिए संबंधित प्रतिष्ठान को
ऑनलाइन ऑर्डर करें. 10 दिनों के अंदर सामान की डिलिवरी होगी.
इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा. डिलिवरी के बाद 10 दिनों में रुपये का भुगतान करना होगा. उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपये तक के मूल्य के सामान के ऑर्डर किसी भी सप्लायर को सीधे दिया जा सकता है. 50 हजार से तीस लाख रुपये तक के सामान क्रय के लिए जीइएम पोर्टल में निविदा देना होगा. आपूर्तिकर्ता जीइएम पोर्टल में निविदा डालेंगे और अंतिम दिन निविदा खोला जायेगा. जिसकी निविदा सबसे कम हाेगी, उसे ऑर्डर दिया जायेगा.
खरीदारी में रहेगी पारदर्शिता : आपूर्तिकर्ता देश के किसी भी राज्य का हो सकता है. डीसी ने जीइएम पोर्टल से होने वाले फायदे की जानकारी देते हुए कहा कि जीइएम पोर्टल की खरीदारी में पारदर्शिता रहेगी. सामान क्रय में विभाग को 10 से 30 प्रतिशत का लाभ मिलेगा. भुगतान समय पर होगा. खराब सामान को बदला जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि जीइएम पाेर्टल के माध्यम से क्रय में सप्लायर को एमआरपी से 10 प्रतिशत छूट देनी होगी तथा 10 दिनों के अंदर सामान की डिलिवरी देनी होगी. वहीं जीइएम के लिए जीएसटी निबंधन को जरूरी बताया. किसी अन्य माध्यम से की गयी खरीदारी अमान्य होगी. 15 सितंबर से ही यह लागू हो गया है.
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