दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सश्रम सजा
देवघर : विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये राजेंद्र मुर्मू को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर […]
देवघर : विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये गये राजेंद्र मुर्मू को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा सुनायी गयी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. आरोपित देवीपुर थाना के बेलाटीकर गांव का है, जबकि पीड़िता भी इसकी गांव की रहने वाली है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों की गवाही हुई थी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट काशी प्रसाद यादव ने बहस किये.
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