चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान को 24 सितंबर को अंतिम सुनवाई, खुद या वकील के जरिए रखना होगा पक्ष

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अताउर रहमान | Prabhat Khabar Network

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चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान की अयोग्यता मामले में 24 सितंबर को अंतिम सुनवाई निर्धारित है. उन्हें अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया गया है.

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चतरा: चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई की अयोग्यता से संबंधित मामले में जांच पदाधिकारी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है. झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव-सह-जांच पदाधिकारी जुल्फिकार अली ने पत्र जारी कर 24 सितंबर 2026 को अपराह्न 4:30 बजे निर्धारित अगली सुनवाई में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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जांच पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि चतरा लाइन मुहल्ला निवासी अमन कुमार से प्राप्त शिकायत के आलोक में झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के तहत अताउर रहमान की अयोग्यता से संबंधित मामला जांच समिति के समक्ष विचाराधीन है.

पहले भी तीन बार निर्धारित हुई सुनवाई

पत्र के अनुसार मामले में इससे पहले 20 जुलाई 2026 व 4 अगस्त 2026 को निर्धारित सुनवाई हुई थी. इन दोनों सुनवाई में अताउर रहमान अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी और पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया.

इसके बाद 16 सितंबर 2026 को अपराह्न चार बजे सुनवाई निर्धारित की गयी थी. इसकी सूचना विभागीय पत्र के माध्यम से दी गयी थी, लेकिन उस सुनवाई में भी उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया.

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24 सितंबर को अंतिम अवसर

जांच पदाधिकारी ने पत्र में कहा है कि पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 24 सितंबर को अपराह्न 4:30 बजे होने वाली अगली सुनवाई में अताउर रहमान को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष निश्चित रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा.

इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी पत्र की तामिला कराने और तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

27 फरवरी को निर्वाचित हुए थे नगर परिषद अध्यक्ष

गौरतलब है कि अताउर रहमान 27 फरवरी 2026 को चतरा नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. उन्होंने अमन कुमार यादव को 1492 मतों से पराजित किया था.

अध्यक्ष की निर्वाचन पात्रता को लेकर मामला पहले से जांच के अधीन है. शिकायत में चुनावी शपथ-पत्र में दो से अधिक बच्चों से संबंधित जानकारी को लेकर सवाल उठाये गये हैं. इन आरोपों पर अंतिम निर्णय जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.

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