चतरा : उपायुक्त मनोज कुमार ने इटखोरी के सबलपुर गांव में गलत तरीके से की गयी जमाबंदी को रद्द कर दिया है. साथ ही गलत ढंग से जमाबंदी कराने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश अपर समाहर्ता को दिया है.
डीसी ने अपर समाहर्ता को भेजे गये पत्र में कहा है कि खाता नं चार, प्लॉट नंबर 206, रकबा 12 एकड़ अनंत सिंह (पिता रामेश्वर सिंह) द्वारा गलत ढंग से गैरमजरूआ जमीन की बंदोबस्ती करायी गयी है. चतरा विधायक जनार्दन पासवान की शिकायत पर मामले की जांच करायी गयी.
जांच में शिकायत को सही पाया गया. वहीं ग्राम धुना में खाता नं 147, प्लॉट नं 984 में भी अवैध कब्जा किये जाने की जांच करने का निर्देश भी दिया. इसके पूर्व भी उपायुक्त कुंदा, हंटरगंज प्रखंड में अवैध ढंग से की गयी जमाबंदी को रद्द कर चुके हैं. जिले में बड़े पैमाने पर गैरमजरूआ जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी करायी गयी है.
टंडवा, सिमरिया, पत्थलगड्डा, इटखोरी, कान्हाचट्टी आदि प्रखंडों में इसकी जांच की जा रही है.
राजस्व कर्मचारी निलंबित : उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारी शशि भूषण शर्मा को निलंबित कर दिया. श्री शर्मा पर कान्हाचट्टी प्रखंड के हेसा पारम गांव में बासुदेव पांडेय की जगह अपने पिता बासुदेव राय के नाम पर भूमि अधिग्रहण करने का आरोप था. एसडीओ की जांच में राजस्व कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पायी गयी.