चाईबासा. व्यवहार अनुमंडल न्यायालय, चक्रधरपुर के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट व 17 सीएलए एक्ट के आरोपी को दोषी करार देकर चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. हालांकि, 17 सीएलए एक्ट के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये की जुर्माना लगाया. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. इस संबंध में अभियुक्त बिरसा भेंगरा के खिलाफ गुदड़ी थाना में कांड दर्ज किया गया था. 2 अक्तूबर, 2022 को गुदड़ी थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना पर गुदड़ी-लोढ़ाई सड़क पर गाड़ियों की जांच शुरू की. उसी दौरान अभियुक्त बिरसा भेंगरा अपने सहयोगियों के साथ बाइक से आ रहा था. पुलिस ने रुकने को कहा, तो सहयोगी मतियस टूटी के साथ बाइक छोड़कर भागने लगा. पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उनके पास से दो पिस्टल व चार कारतूस बरामद किया गया था. वह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआइ का सक्रिय सदस्य था. पुलिस को बताया कि रोड निर्माण कंपनी से पैसे वसूलने जा रहे थे.
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