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चाईबासा : सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप में पांच युवक दोषी करार

प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत में सुनवाई, 20 अक्तूबर, 2022 को हुई थी घटना, डेढ़ साल बाद कोर्ट का निर्णय, एरोड्रम के पास हुई थी घटना, आरोपियों की सजा पर सुनवाई 29 को, मामले में पांच आरोपी नाबालिग हैं, जुवेनाइनल कोर्ट में चल रहा मामला

चाईबासा. मुफ्फसिल (चाईबासा) थाना क्षेत्र में एरोड्रम के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप मामले में शुक्रवार को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने पांच आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया. कोर्ट में सजा की बिंदु पर 29 मई को सुनवाई होगी. इस मामले में पांच आरोपी नाबालिग भी हैं. नाबालिगों का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.

ज्ञात हो कि 20 अक्तूबर, 2022 को चाईबासा के एरोड्रम की ओर युवती अपने युवा दोस्त के साथ घूमने गयी थी. शाम करीब 7 बजे आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की. इसके बाद युवती के पुरुष मित्र को भगा दिया. लड़की के साथ 10 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने मामले में 22 अक्तूबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. एसपी के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (एस आइटी) ने घटना का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया. विशेष जांच दल ने टेक्निकल व फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना का खुलासा किया. इसके लिये पुलिस ने क्षेत्र के मोबाइल टावरों के आंकड़ों का उपयोग किया.

दोषी करार आरोपी

1. सुरेन देवगम (20), सालीहातु गांव (मुफस्सिल)

2. शिवशंकर करजी उर्फ बाज (22), सालीहातु गांव (मुफस्सिल)

3. पुरमी देवगम उर्फ सेटी (19), सालीहातु गांव (मुफस्सिल)

4. प्रकाश देवगम उर्फ डेंबो (21), सालीहातु गांव (मुफस्सिल)

5. सोमा सिंकू उर्फ पेट्रा (19), सालीहातु गांव (मुफस्सिल)

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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