1 अक्तूबर से लागू होगी स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था, समय पर केवाईसी करायें कार्डधारी, नहीं तो...

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1 अक्टूबर से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू होगी। राशन कार्ड धारक समय पर केवाईसी कराएं, अन्यथा 6 महीने से राशन न लेने पर कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे।

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चाईबासा : जिला प्रशासन ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अपने राशन कार्ड से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने की अपील की है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 1 अक्तूबर से स्मार्ट राशन कार्डधारियों के लिए स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली पर निष्क्रिय राशन कार्ड एवं दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों की स्वतः पहचान और निष्क्रियकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है. जिला प्रशासन के अनुसार पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए राशन कार्डों का नियमित सत्यापन, ई-केवाईसी तथा डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान आवश्यक है. प्रशासन ने सभी कार्डधारियों को समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.

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समय पर राशन का उठाव करें कार्डधारी

प्रशासन ने बताया कि जिन राशन कार्डों से पिछले छह माह से किसी प्रकार के राशन अथवा खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है, ऐसे कार्डों को प्रत्येक माह की 21 तारीख को निष्क्रिय किया जायेगा. इसके बाद अगले माह की एक तारीख से उसे स्वतः निष्क्रिय माना जायेगा. ऐसे कार्डधारक जो खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, वे अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान से समय पर राशन का उठाव सुनिश्चित करें और अपने राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें.

निष्क्रिय कार्ड का ई-केवाईसी अनिवार्य

निष्क्रिय किये गये राशन कार्डों के लिए तीन माह के भीतर ई-केवाईसी एवं आवश्यक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है. जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड निष्क्रिय हो चुका है अथवा निष्क्रिय होने की संभावना है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उचित मूल्य की दुकान या विभाग द्वारा निर्धारित केंद्र पर संपर्क कर ई-केवाईसी और सत्यापन करा लें.

डुप्लीकेट लाभार्थियों पर भी होगी कार्रवाई

आधार आधारित मिलान के माध्यम से चिह्नित डुप्लीकेट अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों को भी अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जायेगा. ऐसे मामलों में परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी. निर्धारित समय-सीमा में ई-केवाईसी एवं सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है. उपायुक्त ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अपने परिवार के सदस्यों की राशन कार्ड संबंधी जानकारी की जांच करने और आवश्यकतानुसार समय पर ई-केवाईसी व सत्यापन कराने की अपील की है. विशेष रूप से ऐसे परिवार, जिनके कार्ड से लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है या जिनके संबंध में डुप्लीकेट प्रविष्टि की संभावना है, वे निर्धारित समय-सीमा का इंतजार किए बिना संबंधित राशन डीलर अथवा विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें.

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