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डीसी कार्यालय में वनाधिकार अधिनियम 2006 को लेकर बैठक

Updated at : 14 Jun 2024 1:01 AM (IST)
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डीसी कार्यालय में वनाधिकार अधिनियम 2006 को लेकर बैठक

डीसी ने अधिनियम की दी विस्तार से जानकारी

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बोकारो.

वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित बैठक गुरुवार को उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय में हुई. उपायुक्त श्रीमती जाधव ने वन अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से दी. उन्होंने कहा : सामुदायिक वन भूमि पट्टा से संबंधित एवं अधिकार की प्रक्रिया का सत्यापन और सीमांकन करना जरूरी है. वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि ग्राम सभा में जो भी दावा पत्र बनाए जाएंगे, वह ग्राम सभा से सीधा अनुमंडल कार्यालय भेजा जाएगा. यदि कोई व्यक्ति अंचल कार्यालय में दावा पत्र जमा किया जाता है तो अंचल का कार्य सिर्फ दावा पत्र को अनुमंडल कार्यालय तक बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी. दावा पत्र में किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई अधिकार इस कानून में नहीं दिया गया है. ग्राम सभा वादों का निपटारा जल्द करे.

जिला कल्याण पदाधिकारी एन एस कुजूर ने बताया कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान से जोड़ना है. इसके माध्यम से वैसे लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन पर प्रतिभावान वन है या बंद क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें जोड़ा जायेगा. कानून के तहत दवा पत्र दो के होंगे, एक निजी दवा पत्र और दूसरा समुदाय के दवा पत्र होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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