Bokaro News : खनन क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करें, अवैध कोयला खनन पर हो सख्त कार्रवाई : उपायुक्त

Published by : ANAND KUMAR UPADHYAY Updated At : 05 Jul 2025 10:30 PM

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Bokaro News : रामगढ़ जिले में हुई खदान धंसने की घटना के आलोक में जिला में व्यापक निगरानी और कठोर कार्रवाई का निर्देश.

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बोकारो, बोकारो एक खनिज बहुल जिला है, जहां कोयला, पत्थर, बालू व साधारण मिट्टी जैसे खनिजों का खनन कार्य बड़े स्तर पर होता है. वर्तमान में सीसीएल एवं मेसर्स बीसीसीएल की कुल 11 कोल परियोजनाएं संचालित हैं. जबकि, 13 परियोजनाएं परित्यक्त, बंद या डिसकंटिन्यू स्थिति में हैं. अक्सर इन बंद परियोजनाओं के आस-पास अवैध खनन की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं और मानवीय क्षति का कारण बन सकती हैं. यह बातें उपायुक्त अजय नाथ झा ने शनिवार को कही. डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को खनन क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने व अवैध कोयला खनन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश जारी

उपायुक्त ने कहा कि शनिवार को रामगढ़ के कर्मा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान खदान धंसने की अत्यंत दुखद घटना सामने आयी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है. कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. यह घटना बोकारो जैसे संवेदनशील जिला के लिए चेतावनी और सतर्कता का विषय है. उपायुक्त ने जिला में अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. डीसी ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी क्षेत्र में अवैध खनन स्थलों की पहचान कर त्वरित व सख्त कार्रवाई करें. अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये.

निरंतर गश्ती व निगरानी तंत्र करें विकसित

डीसी ने कहा कि सभी अंचलों में नियमित गश्ती दल सक्रिय रहे, स्थानीय स्तर पर खुफिया सूचना प्राप्त करने के लिए तंत्र को विकसित करें. प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

संलिप्त व्यक्तियों की पहचान और हो गिरफ्तारी

डीसी ने कहा कि माफिया, ठेकेदार या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें. तत्काल गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई करें.

उपकरणों की जब्ती एवं कानूनी कार्रवाई

डीसी ने कहा कि अवैध खनन में प्रयुक्त मशीन, वाहन, ट्रॉली आदि झारखंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ लीगल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल्स 2017 के अंतर्गत नियम 11 के तहत सर्च और सीजर की शक्ति का प्रयोग करें. उपकरण जब्त कर विधिसम्मत कार्रवाई करें.

चलाएं जन-जागरूकता अभियान

डीसी ने कहा कि खनन क्षेत्र की जनता को अवैध खनन के खतरों व कानूनी दंड के संबंध में ग्राम सभा, विद्यालय, जनसभा आदि के माध्यमों से जागरूक करें.

बंद या परित्यक्त खदानों पर सुरक्षा उपाय करें लागू

डीसी ने कहा कि सभी परित्यक्त या बंद कोल परियोजना, जो कोल माइन रेगुलेशन (सीएमआर) 2017 के सुरक्षा मानकों के अनुसार ही घोषित हो, इन स्थलों पर बाड़बंदी, तिथि सहित प्रवेश वर्जित की चेतावनी, 24×7 सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य व अनाधिकृत प्रवेश पर कार्रवाई के लिए निगरानी दल तैनात करें.

मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य

डीसी ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी सभी बिंदुओं पर की गई प्रत्येक कार्रवाई का मासिक प्रतिवेदन हर माह की 05 तारीख तक जिला कार्यालय में समर्पित करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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