बोकारो, पोक्सो स्पेशल देवेश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट ने गुरुवार को 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी परेश दास को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है साथ ही 30 रुपये का जुर्माना भी लगाया. घटना चंदनकियारी प्रखंड के सियालजोरी थाना क्षेत्र में 12 मार्च 2024 शाम छह बजे घटित हुई थी.
17 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर लिया गया. जिसे अगवा करने के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित एक फ्लैट में नजरबंद कर दो वर्ष से भी अधिक समय तक रखा गया. वहां उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया. सियालजोरी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान के क्रम में पीड़िता को दोषी युवक के साथ कोलकाता के उक्त फ्लैट से बरामद कर बोकारो लायी. उस वक्त पीड़िता 26 माह की गर्भवती थी.आठ को ग्रामीणों के साथ थाना घेराव की दी चेतावनी
बोकारो, पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के खुटाडीह गांव की अनंत महतो की 18 वर्षीय पुत्री पुष्पा कुमारी 21 जुलाई से लापता है. गुरुवार को पुष्पा की मां रेखा देवी ने चास एसडीएम प्रांजल ढांडा को आवेदन दिया है. इसमें आठ सितंबर को थाना घेराव करने की बात कही है. आवेदन में लिखा है कि मेरी पुत्री एक माह 13 दिन से लापता है. स्थानीय थाना द्वारा पुत्री की खोजबीन के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है. 200 महिला व पुरुष के साथ पिंड्राजोरा थाना का घेराव किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

