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दुष्कर्म पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे 50 हजार
बोकारो: कसमार थाना क्षेत्र की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपया मिलेगा. बोकारो डीसी राय महिमापत रे ने तेनुघाट कोर्ट के आदेश के आलोक में क्षतिपूर्ति की राशि के लिए आवंटन का आग्रह करते हुए सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखा है. कसमार थाना […]
बोकारो: कसमार थाना क्षेत्र की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपया मिलेगा. बोकारो डीसी राय महिमापत रे ने तेनुघाट कोर्ट के आदेश के आलोक में क्षतिपूर्ति की राशि के लिए आवंटन का आग्रह करते हुए सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव को पत्र लिखा है. कसमार थाना कांड संख्या 30/11 की पीड़िता के मामले में तेनुघाट फास्ट ट्रैक कोर्ट में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्रवाद संख्या 292/11 की सुनवाई करते हुए पीड़िता को 50 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था. सरकार यह राशि झारखंड पीड़िता क्षतिपूर्ति 2012 के तहत देगी.
क्या है मामला
वर्ष 2011 के सात जून को कसमार थानांतर्गत सुरजूडीह गांव में चार वर्षीया बच्ची के साथ ग्रामीण 35 वर्षीय चंचल मुखर्जी पर दुष्कर्म का आरोप है. वारदात के वक्त पीड़िता घर के पास ही भवानी प्रसाद मुखर्जी के आम बागान में आम चुनने गयी थी. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आये तो दुष्कर्मी फरार हो गया था. उक्त मामले में कसमार थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता को इलाज के लिए भरती कराया गया था.
कोर्ट के आदेश के आलोक में क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व में भी लिखा गया था, लेकिन पुन: नये फॉरमेट में आवेदन देने का निर्देश मिला है. आवंटन के लिए पत्र भेज दिया गया है. आवंटन प्राप्त होते हर पीड़िता व परिजनों को क्षतिपृर्ति की राशि दे दी जायेगी. संदीप कुमार, विधि शाखा प्रभारी सह सीइओ, चास नगर निगम
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