बगैर जुर्माना के हासिल कर पायेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र
Author Prabhat khabar digital desk
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बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को एक जनवरी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है. संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को राज्य के सभी परिवहन कार्यालय के वाहन सॉफ्टवेयर […]
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बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को एक जनवरी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है. संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को राज्य के सभी परिवहन कार्यालय के वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने का भी निर्देश दिया है, ताकि एक जनवरी 2020 के बाद किसी भी कॉमर्शियल वाहन मालिक को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़े.
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एलएमवी में 708 व एचएमवी में 944 रुपया देना होगा शुल्क : अब फिटेनस प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए कॉमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल के मालिकों को केवल शुल्क के रूप में 708 रुपया व कॉमर्शियल हैवी मोटर व्हीकल मालिकों को केवल शुल्क के रूप में 944 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा.
फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन भी फेल हुए हो अब विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा. फिटनेस की वैधता फेल होने पर अगर जांच के दौरान वाहन अधिकृत अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया, तो पांच हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा.
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