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सेल में एक बार फिर से मिलेगा विश्राम अवकाश

Updated at : 09 Dec 2019 6:27 AM (IST)
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सेल में एक बार फिर से मिलेगा विश्राम अवकाश

बोकारो : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने फिर से विश्राम अवकाश स्कीम से संबंधित सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत एक से तीन साल तक बिना वेतन के विश्राम अवकाश लेने के लिए आवेदन दिया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि बीएसएल सहित सेल कार्मिक विश्राम में जाने के लिए कम […]

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बोकारो : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने फिर से विश्राम अवकाश स्कीम से संबंधित सर्कुलर जारी किया है. इसके तहत एक से तीन साल तक बिना वेतन के विश्राम अवकाश लेने के लिए आवेदन दिया जा सकता है.

इसके लिए जरूरी है कि बीएसएल सहित सेल कार्मिक विश्राम में जाने के लिए कम से कम 10 साल सर्विस पूरी कर चुके हों. वहीं, अगर सेल चेयरमैन चाहें, तो आठ साल सर्विस पीरियड के लोग भी इसे ले सकते हैं.
तब मंदी के दौर से गुजर रहा था इस्पात बाजार : सेल में विश्राम अवकाश स्कीम पहली बार लागू नहीं हुई है. 2003 में भी इस तरह का सर्कुलर सेल ने जारी किया था. उस समय इस्पात बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा था.
सेल प्रबंधन चाहता है कि कर्मचारियों को अगर अध्ययन करने, बच्चों या इलाज कराने के लिए लंबी छुट्टी चाहिए, तो वे ले सकते हैं. प्रबंधन को इससे यह फायदा होगा कि उन कर्मचारियों को वेतन नहीं देना होगा और इससे आर्थिक बोझ कम होगा. इसमें अवकाश दिया जायेगा, लेकिन सशर्त होगा.
सर्कुलर जारी होने की तिथि से ही स्कीम लागू : विश्राम अवकाश स्कीम सामान्य अवकाश से हटकर अध्ययन या अन्य आवश्यक काम के लिए कंपनी की ओर से दिया जाने वाला एक से तीन साल तक वाला विश्राम है.
अब कार्मिक अन्य कोर्स करने के लिए, अपने पैरेंट्स या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए, अपने स्कूल व अनुभव को बढ़ाने के लिए दूसरी ट्रेनिंग या जॉब के लिए एक से तीन साल की छुट्टी ले सकेंगे. सर्कुलर जारी होने की तिथि से ही यह स्कीम बीएसएल-सेल में लागू हो गयी है.
कई सुविधाएं मिलेंगी तो कई बंद होंगी
विश्राम अवकाश स्कीम के तहत कर्मियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जबकि कुछ सुविधाएं बंद रहेंगी. विश्राम अवकाश स्कीम के दौरान आवास व चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी. वेतन नहीं मिलेगा. कर्मी इएल, सीएल और एचपीएल का उपयोग नहीं कर सकेंगे. पिछली बार जब इस तरह का सर्कुलर जारी हुआ था, तब बीएसएल के कई कर्मचारी निजी कंपनी में बेहतर पद मिलने पर गये और फिर तीन साल बाद लौट आये थे. एक बार फिर यह स्कीम लागू हुई है.
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