नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में तीन लोग दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Aug 2019 5:32 AM

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बोकारो :अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया. अदालत सजा की बिंदु पर 13 अगस्त को अपना फैसला सुनायेगी. इसमें कोलबंदी निवासी तस्लीम अंसारी, अफरोज अंसारी व विक्की शामिल हैं. इस मामले के एक नाबालिग […]

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बोकारो :अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दोषी करार दिया. अदालत सजा की बिंदु पर 13 अगस्त को अपना फैसला सुनायेगी. इसमें कोलबंदी निवासी तस्लीम अंसारी, अफरोज अंसारी व विक्की शामिल हैं. इस मामले के एक नाबालिग आरोपी पर जुबेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की.

क्या है मामला : चार सितंबर 2017 को 15 वर्षीय पीड़िता मामरकुदर स्थित स्कूल में रिजल्ट लेने गयी थी. उसी क्रम में तीनों आरोपी व एक नाबालिग आरोपी दो बाइक से सवार होकर आये व उसे जबरन बाइक से धनबाद रेलवे स्टेशन ले गये. धनबाद से अफरोल लौट गया. जबकि तस्लीम अंसारी, विक्की व नाबालिग उसे ट्रेन में बेहोशी का इंजेक्शन देकर कोलकाता ले गये.

कोलकाता से विक्की लौट गया. वहीं नाबालिग व तस्लीम अंसारी उसे धमकी देकर गोवा ले गये. जहां कमरे में दोनों ने उसके साथ तीन दिनों तक दुष्कर्म किया. 13 सितंबर को पीड़िता के पिता व भाई गोवा पहुंचकर उसे घर लाये. इस मामले में पीड़िता की पत्नी ने पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 68/ 2017 दर्ज करायी थी.

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