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गांजा का व्यवसाय करने के मामले में दोषी करार

Updated at : 04 Oct 2018 6:36 AM (IST)
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गांजा का व्यवसाय करने के मामले में दोषी करार

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गांजा का व्यवसाय करने के मामले में जैनामोड़-फुसरो रोड निवासी त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता को दोषी करार दिया है. न्यायालय में यह मामला एनडीपीएस कांड संख्या 05/17 व जरीडीह थाना कांड संख्या 102/17 के तहत चल रहा है. सजा का फैसला गुरु वार […]

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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गांजा का व्यवसाय करने के मामले में जैनामोड़-फुसरो रोड निवासी त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता को दोषी करार दिया है. न्यायालय में यह मामला एनडीपीएस कांड संख्या 05/17 व जरीडीह थाना कांड संख्या 102/17 के तहत चल रहा है. सजा का फैसला गुरु वार को सुनाया जायेगा.
क्या है मामला : एएसपी सुभाष चंद्र जाट को गुप्त सूचना मिली थी कि जैनामोड़-फुसरो रोड निवासी त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता क्षेत्र में नशीले पदार्थ का व्यवसाय करता है. सूचना के आधार पर एएसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में पुलिस बल ने 22 नवंबर 2017 को जैनामोड़-फुसरो रोड स्थित त्रिभुवन के आवास में छापेमारी की. इस दौरान त्रिभुवन के आवास के दीवान के अंदर तीन पैकेट में 11 किलो 790 ग्राम गांजा बरामद किया गया.
आवास से तराजू, बटखारा व काफी मात्रा में पॉलिथीन और गांजा भरने का अन्य पैकेट जब्त किया गया था. गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने स्थानीय ब्लॉक के दो कर्मचारियों के समक्ष उसे जब्त कर उन्हें केस में गवाह बनाया था. उक्त दोनों सरकारी कर्मचारी न्यायालय में उपस्थित होकर गांजा बरामदगी की बात से साफ मुकर गये थे. पुलिस ने इस मामले में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था. जिस कारण न्यायाधीश ने त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता को इस मामले में दोषी करार दिया है.
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