आग्नेयास्त्र बरामदगी में तीन को पांच वर्ष कैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Oct 2018 7:33 AM (IST)
विज्ञापन

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने अवैध आग्नेयास्त्र बरामदगी के मामले में सोमवार को तीन युवकों को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम बालीडीह थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के निकट रहने वाले भोला कुमार (40 वर्ष), सूरज […]
विज्ञापन
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने अवैध आग्नेयास्त्र बरामदगी के मामले में सोमवार को तीन युवकों को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम बालीडीह थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के निकट रहने वाले भोला कुमार (40 वर्ष), सूरज कुमार (32 वर्ष) व गायत्री नगर निवासी कार चालक संजीव सिंह (37 वर्ष) है.
तीनों मुजरिमों को आर्म्स एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में छह माह का साधारण कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 208/17 व चास थाना कांड संख्या 234/16 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी चास थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर कमल किशोर ने अपने बयान पर दर्ज किया था.
क्या है मामला : चास थाना पुलिस 19 सितंबर 2016 की शाम चेक पोस्ट में वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान अल्टो कार (जेएच09के-1086) गरगा पुल की तरफ से चेक पोस्ट की तरफ आ रही थी. पुलिस ने कार रुकवाया तो कार का गेट खोलकर पीछे की सीट पर बैठे दो युवक में से एक युवक भागने का प्रयास करने लगा. इस बात पर पुलिस को शंका हुई. पुलिस ने युवक को पकड़ कर कार की तलाशी ली तो पीछे सीट पर एक लोडेड देसी पिस्तौल मिला.
पिस्तौल में दो गोली लोड थी. बरामद हथियार के संबंध में युवकों ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया. अवैध हथियार बरामद करने के बाद पुलिस ने कार पर बैठे भोला कुमार, सूरज कुमार व कार चालक संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




