पत्नीहंता को आजीवन सश्रम कारावास

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बोकारो: स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी को जिंदा जला कर हत्या करने वाले बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी पति सुरेश रवानी (32 वर्ष) को सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है़ न्यायाधीश ने इस मामले में मृतका के तीन बच्चे (आठ, […]

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बोकारो: स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी को जिंदा जला कर हत्या करने वाले बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी पति सुरेश रवानी (32 वर्ष) को सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है़ न्यायाधीश ने इस मामले में मृतका के तीन बच्चे (आठ, छह व साढ़े चार वर्ष) को भरण-पोषण के लिए सरकार से मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है़ मृतका के तीन बच्चों को पूर्व में मुआवजा के रूप में सरकार से दो लाख रुपये मिल चुका है़.

सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 247/15 व बालीडीह थाना कांड संख्या 127/15 के तहत चल रहा था़ घटना की प्राथमिकी मृतका विवाहिता मालती देवी के पिता कैलाश रवानी ने स्थानीय थाना में दर्ज कराया था़ कैलाश रवानी का सेक्टर 12 मोड़ में चाय की दुकान है़.

कैसे हुई थी घटना : घटना 05 मई 2015 की है़ घरेलू विवाद को लेकर सुरेश रवानी ने अपनी पत्नी मालती देवी के साथ मारपीट कर घर में ही केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी. घटना के दौरान मालती देवी के छह वर्षीय पुत्री अंजली घर में ही थी़ सुरेश रवानी अपनी पत्नी के शरीर में आग लगाकर भाग गया़ इसके बाद उसकी छह वर्षीय पुत्री ने पानी छिड़क कर आग बुझाया़ स्थानीय लोगों के सहयोग से मालती को मुस्कान अस्पताल में भर्ती कराया गया था़ यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी़
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