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Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया तलब, दो नवंबर को होगी पूछताछ

Updated at : 30 Oct 2023 10:02 PM (IST)
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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal file photo

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी ने दिल्ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है.

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दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी ने दिल्ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है. ईडी ने अपनी नोटिस में उन्हें दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में भी पूछताछ के लिए ईडी सीएम केजरीवाल को बुला चुकी है.

2 नवंबर को सीएम केजरीवाल से होगी पूछताछ

अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है. उन्होंने बताया कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को पेश होने के लिए कहा है.

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. सिसोदिया को झटका देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है.

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फैसले से खुश नहीं है AAP

इधर, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है लेकिन पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के उसके आदेश से वह सहमत नहीं है और आगे कानूनी विकल्प तलाशेगी. पार्टी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि आप शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बना रही है.

एजेंसियों के बयान को किया गया रिकॉर्ड

बता दें, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने जांच एजेंसियों के बयान को रिकॉर्ड किया है कि इन मामलों में सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी हो जाएगी. पीठ ने कहा कि अगर सुनवाई की कार्यवाही में देरी होती है तो सिसोदिया तीन महीने में इन मामलों में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.

भाषा इनपुट से साभार

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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