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दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया दूसरा चार्जशीट, सिसोदिया का नाम नहीं

Updated at : 06 Apr 2023 5:54 PM (IST)
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दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल किया दूसरा चार्जशीट, सिसोदिया का नाम नहीं

Delhi Excise Policy Case: ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर धन शोधन के एक मामले में आज यानी गुरुवार को कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने संबंधित न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसपर वह 14 अप्रैल को विचार करेंगे.

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Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर धन शोधन के एक मामले में आज यानी गुरुवार को कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने संबंधित न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया, जिसपर वह 14 अप्रैल को विचार करेंगे. यह ईडी की दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत है. इस शिकायत पत्र में ईडी ने राघव मगुन्टा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अभी तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की है.

हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब: इधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति ने कहा, नोटिस जारी करें. जवाब दाखिल किया जाए. बता दें, सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.

निचली अदालत ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका: वहीं, दिल्ली की एक निचली अदालत ने बीते 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90 से 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण व मुख्य भूमिका निभाई थी.

भाषा इनपुट के साथ

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