30.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Delhi Liquor Case: सीएम केजरीवाल को क्या कल मिलेगी राहत, 29 अप्रैल को Supreme Court में सुनवाई

Delhi Liquor Case: सुप्रीम कोर्ट में कल यानी सोमवार (29 अप्रैल) को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी. अपनी याचिका के जरिये सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

Delhi Liquor Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट  में सुनवाई होगी. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है. केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि इस मामले में उनकी ‘अवैध गिरफ्तारी’ ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ और ‘संघवाद’ पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक हमला है.

केजरीवाल ने दी है यह दलील

ईडी के जवाबी हलफनामे के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी दर्शाता है. उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी. केजरीवाल ने दावा किया कि यह एक अहम मामला है कि कैसे केंद्र ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है.

ईडी ने अवैध रूप से किया है गिरफ्तार- केजरीवाल

अपनी याचिका में केजरीवाल ने दावा किया है कि आम चुनाव (Lok Sabha Election 2024) की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया. केजरीवाल ने कहा कि समान अवसर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक अहम जरूरत है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी अवैध गिरफ्तारी से इसका स्पष्ट उल्लंघन हुआ है.

21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

बता दें, दिल्ली आबकारी नीति के तहत मनी लॉउंड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने नौ अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब तलब किया था. 

Also Read: Big Accidnet: यूपी में बड़ा हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में छह लोगों की मौत

Also Read: Lok Sabha Election 2024: अरविंदर सिंह लवली ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा, किस बात से थे नाराज, यहां जानें कारण

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें