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धनबाद में 54 लाख का कफ सिरप जब्त, गोदाम मालिक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज

Updated at : 11 Mar 2024 10:13 PM (IST)
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धनबाद में 54 लाख का कफ सिरप जब्त, गोदाम मालिक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज

जब्त कफ सिरप

धनबाद के बरवाअड्डा से पुलिस ने 54 लाख का कफ सिरप जब्त किया है. इस मामले में गोदाम मालिक समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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बरवाअड्डा (धनबाद): गुजरात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवा लदे ट्रक की जब्ती मामले में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सोमवार को झारखंड के धनबाद जिले के भेलाटांड़-बरवाअड्डा स्थित गोदाम का ताला तोड़ा गया. गुजरात पुलिस की टीम के आवेदन पर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को बतौर मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था. साथ में औषधि निरीक्षक रंजीत चौधरी, थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि व घनश्याम कुमार भी थे. गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में कफ सिरप की सीसी देखकर अधिकारी दंग रह गये. बरामद कप सिरप की 26 हजार सीसी का बाजार मूल्य 54 लाख रुपये बताया जाता है.

ट्रक व 60 क्विंटल गेहूं भी जब्त
गोदाम के अंदर से यूपी नंबर का एक ट्रक व 60 क्विंटल गेहूं भी जब्त किया गया है. इस दौरान डीएसपी शंकर कामती भी पहुंचे और थानेदार का आवश्यक दिशा, निर्देश दिया. गोदाम के अंदर कप सिरप की सीसी को पेटी व बोरे में भरकर रखा गया था. पुलिस ने कुल 130 बोरा जब्त किया. कफ सिरप की एक सीसी की कीमत 205 रुपया 48 पैसे अंकित है. बरवाअड्डा पुलिस ने गोदाम मालिक उपेंद्र सिंह धनबाद, उमेश सिंह बनारस, व ट्रक चालक के खिलाफ एनडीपीएस व ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

चावल के बोरे में पकड़ाया था कप सिरप
गुजरात में पकड़ाया कप सिरप चावल के बोरे में रखा हुआ था. इसके बाद गुजरात पुलिस को एनडीपीएस का मामला होने का शक हुआ. गिरफ्तार ट्रक चालक से पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ.

गोदाम को किया गया सील
मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर गोदाम पहुंचा था. गोदाम का ताला तोड़कर अंदर गया. बोरे में रखे गये ड्रग्स को बरामद किया गया. जब्ती सूची बनायी गयी है. जांच-पड़ताल के बाद गोदाम को सील कर दिया है.

बिना लाइसेंस का चल रहा था गोदाम
औषधि निरीक्षक रंजीत चौधरी ने कहा कि कफ सिरप का इस्तेमाल नशा के रूप में किया जा रहा है. औषधि विभाग की ओर से इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया गया है. बिना लाइसेंस के गोदाम चलाना गैरकानूनी है. सैंपलिंग के बाद ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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