महनार: नगर परिषद सभापति पर SC-ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज

Published by :Nikhil Anurag
Published at :07 May 2026 9:51 PM (IST)
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सांकेतिक तस्वीर

नगर परिषद महनार के सभापति रमेश कुमार राय के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत महनार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. यह प्राथमिकी नगर के वार्ड संख्या-2 के खरजम्मा निवासी राजीव चौधरी के आवेदन पर दर्ज की गई है.

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Hajipur News: महनार नगर परिषद सभापति पर जातिसूचक गाली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। SC-ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुटी है।

नगर परिषद महनार के सभापति रमेश कुमार राय के विरुद्ध SC-ST एक्ट के तहत महनार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. यह प्राथमिकी नगर के वार्ड संख्या-2 के खरजम्मा निवासी राजीव चौधरी के आवेदन पर दर्ज की गई है.

क्या है आरोप

प्राथमिकी में राजीव चौधरी ने आरोप लगाया है कि सभापति रमेश कुमार राय उनके दरवाजे पर चढ़कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं. पीड़ित ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर पूर्व में सरकारी अमीन एवं अन्य कर्मियों द्वारा नापी की गई थी, जिसमें 18 फीट जमीन सड़क के लिए छोड़ने को कहा गया था. इसके बाद उन्होंने अपना घर और दुकान हटाकर जमीन खाली कर दी. यहां बिजली पोल भी लगवा दिया गया. बावजूद इसके सभापति द्वारा लगातार दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर SC-ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नगर परिषद सभापति का क्या है कहना?

नगर परिषद सभापति रमेश कुमार राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी। सभापति ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटाने की बात कहे जाने पर संबंधित लोगों ने SC-ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में झूठा मुकदमा करने की धमकी दी थी. सभापति रमेश कुमार राय ने कहा कि सड़क निर्माण और विकास कार्यों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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