न्यायालय के कटघरे में नहीं आये दिग्विजय सिंह

Updated at : 27 Oct 2016 12:41 AM (IST)
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न्यायालय के कटघरे में नहीं आये दिग्विजय सिंह

मामला बाबा रामदेव को ठग कहने का हाजीपुर : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हाजीपुर की अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने साल 2012 में इंदौर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी की थी. इससे आहत हाजीपुर के पतंजलि कार्यकर्ता अजीत कुमार ने मामला दर्ज कराया था. इसके अंतर्गत धारा 504 और 506 दर्ज की […]

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मामला बाबा रामदेव को ठग कहने का

हाजीपुर : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हाजीपुर की अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने साल 2012 में इंदौर में योग गुरु
बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी की थी. इससे आहत हाजीपुर के पतंजलि कार्यकर्ता अजीत कुमार ने मामला दर्ज कराया था. इसके अंतर्गत धारा 504 और 506 दर्ज की गयी थी, जिसमें 2-3 साल तक की सजा का प्रावधान है.
दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बाबा रामदेव को ठग कहा था. उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को सीबीआइ से बचाने के लिए उनकी हत्या करवा सकते हैं. इस मामले में बुधवार की दोपहर वे अपने समर्थकों के साथ एसीजेएम संजय कुमार के कोर्ट में पहुंचे.
उनके पहुंचने के बाद एसीजेएम ने सुनवाई शुरू की. अधिवक्ता सुनील कुमार सह और शिवकांत झा ने जमानत अर्जी पर बहस में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में संज्ञान लिया गया है, वे जमानतीय हैं. बहस के दौरान विपक्ष के वकीलों और लोगों ने दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा करने की मांग की. इस दौरान शोर-शराब भी हुआ.
माहौल को बिगड़ते देख एसीजेएम संजय कुमार ने सभी से शांति बनाने की अपील की. परिवादी के अधिवक्ता श्याम किशोर ठाकुर और राकेश कुमार ने जमानत का विरोध किया. कहा कि कोर्ट से भेजे गये सम्मन पर वे उपस्थित नहीं हुए. गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, तो वे आये हैं. यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. उनकी जमानत नामंजूर की जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पांच-पांच हजार रुपये के दो मुचलकों की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी.
अदालत के बाहर अपने रंग आये दिखे दिग्विजय
अदालत की कार्रवाई के बाद जब दिग्विजय सिंह बाहर निकले, तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया. कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से प्रेस को संबोधित करने पहुंचे. उन्होंने कहा कि वह उनका राजनीतिक बयान था, जिस पर वह आज भी कायम हैं. बाबा रामदेव मामले की जांच सीबीआइ से करवानी चाहिए.
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