मामला बिना बिजली का लाइन जोड़े बिल निर्गत करने का

Updated at : 19 Apr 2016 12:18 AM (IST)
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मामला बिना बिजली का लाइन जोड़े बिल निर्गत करने का

हाजीपुर : बिना कनेक्शन दिये ही बिजली विभाग द्वारा बिल निर्गत करने की शिकायत आम है और लोग इसके निराकरण के लिए कार्यालय-दर-कार्यालय चक्कर लगा कर थक जाते हैं और उन्हें विवश होकर बिल का भुगतान करना ही पड़ता है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लेकर विभाग के कर्मियों को न्यायालय में […]

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हाजीपुर : बिना कनेक्शन दिये ही बिजली विभाग द्वारा बिल निर्गत करने की शिकायत आम है और लोग इसके निराकरण के लिए कार्यालय-दर-कार्यालय चक्कर लगा कर थक जाते हैं और उन्हें विवश होकर बिल का भुगतान करना ही पड़ता है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लेकर विभाग के कर्मियों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

क्या है मामला : सराय थाना क्षेत्र के अंजनी टोला, कोलुआरा निवासी विनोद सिंह के पुत्र विजय शंकर सिंह के साथ भी ऐसी ही घटना हुई. जनवरी, 2007 में उन्होंने कनेक्शन के लिए रसीद कटायी, लेकिन विभाग ने लाइन को नहीं जोड़ा और 13 सितंबर को 3 हजार 487 रुपये का बिल भेज दिया.
जब विभाग से शिकायत की गयी, तब 6 जनवरी, 2014 को 14 हजार 610 रुपये का विपत्र भेज दिया गया. 3 मार्च 14 को जब फिर शिकायत करने गये, तब सहायक अभियंता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया.
क्या है आदेश : विजय शंकर सिंह द्वारा न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र की जांच साक्ष्य के बाद सीजेएम ने विभाग के सहायक अभियंता अखिलेश प्रसाद समेत अन्य के विरुद्ध भादवि की धारा 166, 166 ए, 167, 406, 420 एवं 506, 120 बी के अंतर्गत प्रथमद्रष्टया अपराध पाते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है.
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