दो को न्यायालय ने दोषी करार दिया

Updated at : 18 Feb 2016 6:22 AM (IST)
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दो को न्यायालय ने दोषी करार दिया

मामला पेट्रोल छिड़क कर हत्या करने का सजा के िबंदु पर 22 को होगी सुनवाई हाजीपुर : अपने दरवाजे पर सोये व्यक्ति कोअर्ध रात्रि में पेट्रोल छिड़क कर जला कर मार देने के मामले में न्यायालय ने दो को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय बीके तिवारी ने सत्र वाद संख्या […]

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मामला पेट्रोल छिड़क कर हत्या करने का

सजा के िबंदु पर 22 को होगी सुनवाई
हाजीपुर : अपने दरवाजे पर सोये व्यक्ति कोअर्ध रात्रि में पेट्रोल छिड़क कर जला कर मार देने के मामले में न्यायालय ने दो को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय बीके तिवारी ने सत्र वाद संख्या -65/14 की सुनवाई के बाद घटना के दो नामजद अभियुक्तों को भादवि की धारा-302/34 के अपराध के लिए दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में नौ साक्ष्य पेश किये गये. न्यायालय में पेश साक्ष्य और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच जून ,2013 की अर्ध रात्रि में गोरौल थाना क्षेत्र के मंसुरपुर हलैया गांव में गांव के मो कमरुल जमा के पुत्र मो रकीब की पेट्रोल छिड़क कर हत्या कर दिये जाने के मामले में गांव के ही रिकु उर्फ जफरे आलम एवं फूल बाबू उर्फ नवीउल हसन को दोषी पाया है. इस मामले में सूचक की ओर से पूर्व सहायक लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह और अधिवक्ता विक्रम कुमार ने पैरवी की, जबकि सफाई पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेश कुमार सिंह ने पैरवी की.
क्या है मामला : गोरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटहारा ओपी के चेहरा हलैया गांव निवासी मो कमरुल जमां के पुत्र मो रकीब पांच जून ,2013 की रात्रि अपने दरवाजे पर सोया था कि अर्ध रात्रि में गांव के ही रिकु उर्फ जफरे आलम एवं फूल बाबू उर्फ नवीउल हसन आये और फूल बाबू ने उसकी देह पर पेट्रोल छिड़क दिया और रिकु ने आग लगा दी थी. इलाज के दौरान पटना के अपोलो बर्न अस्पताल में मो रकीब की मृत्यु घटना के एक दिन बाद हो गयी थी. घटना के दिन जख्मी हालत में पुलिस को दिये बयान में घटना का कारण पुराना भूमि विवाद बताया था.
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