लोजपा के मृत नेता प्रमोद के भाई को तीन साल का कारावास

हाजीपुर : लोजपा के मृत नेता प्रमोद सिंह के भाई जो उनके हत्याकांड में गवाह भी है, को न्यायालय ने तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. जिला एवं सत्र न्यायधीश ए के जैन ने सत्र वाद संख्या 228/15 की सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी. बिदुपुर थाना क्षेत्र […]
हाजीपुर : लोजपा के मृत नेता प्रमोद सिंह के भाई जो उनके हत्याकांड में गवाह भी है, को न्यायालय ने तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. जिला एवं सत्र न्यायधीश ए के जैन ने सत्र वाद संख्या 228/15 की सुनवाई के बाद यह सजा सुनायी. बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत गांव निवासी लक्ष्मेश्वर सिंह के पुत्र अशोक कुमार जो लोजपा नेता प्रमोद सिंह हत्याकांड में एक नामजद अभियुक्त है,
के बयान पर दर्ज बिदुपुर थाना कांड संख्या 289/14 की सुनवाई सत्र वाद संख्या 228/15 के तहत करते हुए न्यायालय ने घटना के नामजद अभियुक्तों में से एक और मृतक लोजपा नेता प्रमोद सिंह के भाई चंदेश्वर सिंह को भादवि की धारा 341 और 324 के अपराध का दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने पैरवी की, जबकि सफाई पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रत्नेश्वर प्रसाद सिंह और अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने पैरवी की.
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