घाटों पर उजले बालू की पांच साल के लिए होगी बंदोबस्ती
Author Prabhat khabar digital desk
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छपरा (सदर) : खनन व भूगर्भ विभाग ने सारण जिले के तीन नदियों गंगा, घाघरा, गंडक के किनारे उजले बालू की निकासी की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बिहार स्टेट बालू नीति 2019 व बिहार खनिज नियमावली 2019 के प्रावधानों के तहत इन नदी इकाइयों को पंचांग वर्ष 2020 से पांच वर्ष के […]
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छपरा (सदर) : खनन व भूगर्भ विभाग ने सारण जिले के तीन नदियों गंगा, घाघरा, गंडक के किनारे उजले बालू की निकासी की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बिहार स्टेट बालू नीति 2019 व बिहार खनिज नियमावली 2019 के प्रावधानों के तहत इन नदी इकाइयों को पंचांग वर्ष 2020 से पांच वर्ष के लिए बंदोबस्ती की जायेगी. जिला खनन निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी जेपी सिंह के अनुसार 13 जनवरी से नीलामी दस्तावेज बिक्री होगी. वहीं अग्रधन व ऑपसन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन 20 जनवरी तक जमा होगा. जबकि ऑफलाइन की तिथि भी वहीं निर्धारित है.
तकनीकी दस्तावेज की जांच 24 जनवरी तक की जायेगी व नीलामी 27 जनवरी को की जायेगी. खनन विभाग ने गंगा नदी के किनारे उजला बालू बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि पांच करोड़ 23 लाख 35 हजार 700 रुपये, जबकि घाघरा नदी के किनारे उजले बालू की बंदोबस्ती की सुरक्षा जमा राशि 98 लाख 12 हजार 944 लागू की गयी है.
इसी प्रकार गंडक नदी के किनारे उजले बालू की बंदोबस्ती की सुरक्षित जमा राशि 32 लाख 70 हजार 981 रुपये निर्धारित की है. बंदोबस्ती लेने वाले लोगों को अग्रधन के रूप में 10 फीसदी राशि जमा करनी होगी. जिला प्रशासन ने एनआइसी पर सभी सूचनाएं डाल दी गयी है.
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