दहेज प्रताड़ना में चार को तीन-तीन साल की सजा

Updated at : 12 Jun 2018 1:33 AM (IST)
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दहेज प्रताड़ना में चार को तीन-तीन साल की सजा

हाजीपुर : अनुमंडल न्यायाधीश अनंत कुमार ने एक दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत चार लोगों को तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनायी . मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के सलेमपुर डुमरी गांव के वीरचंद्र राय की पुत्री ललीता देवी की शादी वर्ष 2003 में […]

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हाजीपुर : अनुमंडल न्यायाधीश अनंत कुमार ने एक दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत चार लोगों को तीन-तीन साल की कैद व दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनायी . मिली जानकारी के अनुसार गोरौल थाना क्षेत्र के सलेमपुर डुमरी गांव के वीरचंद्र राय की पुत्री ललीता देवी की शादी वर्ष 2003 में समस्तीपुर जिले के पूसा थाना के धर्मआगतपुर बथुआ गांव निवासी जगदीश राय के पुत्र राजीव रंजन राय से हुई थी. शादी में खर्च के लिए एक लाख पचास हजार रुपये और उपहार में 45 हजार का सामान दिया गया था.

राजीव रंजन अपनी भाभी के प्रेम में फंस कर अपने परिजनों के साथ मिल कर दहेज में 50 हजार रुपये कम मिलने तथा एक बाइक के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था. ललिता देवी द्वारा मांग पूरी नहीं करने पर उसे 2010 में घर से बाहर निकाल दिया गया था. इस मामले को लेकर ललित देवी ने अपने पति राजीव रंजन, ससुर जगदीश राय, भाभी रेणु देवी, सास बनारसी देवी और अगुवा लालमोहन के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के यहां मामला दायर किया था.

ट्रायल के दौरान ही सास बनारसी देवी की मौत हो गयी थी. मामले के सूचक अधिवक्ता नंद किशोर ने चार साथियों की गवाही के बाद पति, समेत चार लोगों को दोषी करार कर तीन -तीस साल की सजा सुनायी गयी तथा दस-दस हजार रूपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी, साथ ही अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि ललिता देशी को देन का आदेश दिया गया.

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