स्टेट हाइवे, बाइपास, टू लेन समेत इन सड़कों पर कितना देना पड़ेगा टोल टैक्स? अधिसूचना की गई जारी
टोल प्लाजा (सांकेतिक तस्वीर)
Toll Tax In Bihar: बिहार में टोल टैक्स को लेकर बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. अलग-अलग सड़कों और पुलों पर अलग-अलग टैक्स वसूले जायेंगे.
Toll Tax In Bihar: बिहार में आज से टोल टैक्स की नीति लागू हो गई है. इसी के साथ अब राज्य में सड़कों और पुलों पर चलना महंगा पड़ने वाला है. स्टेट हाइवे, बाइपास और पुलों पर अलग-अलग टोल टैक्स वसूले जायेंगे. बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
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किस सड़क पर कितना देना पड़ेगा टोल टैक्स?
नई नियमावली के मुताबिक, टू लेन से ज्यादा और फोर लेन से कम वाले स्टेट हाइवे पर 60 प्रतिशत तक टैक्स वसूला जाएगा. जबकि फोर लेन या फिर इससे ज्यादा चौड़ी सड़कों पर गाड़ी मालिकों से 100 प्रतिशत तक टैक्स वसूले जायेंगे. इस तरह से मध्यम लेन वाली सड़कों पर लगभग 50 प्रतिशत तक टैक्स चुकाने पड़ेंगे. गाड़ी मालिकों से टैक्स वसूली को लेकर अब इसी तरह से कार्य योजना बनाई जा रही है.
पथ निर्माण विभाग करेगा आकलन
जानकारी के मुताबिक, पथ निर्माण विभाग की ओर से वैसे पुलों का स्टडी कर चयन किया जा रहा है, जिन पर टोल टैक्स लिए जायेंगे. किस सड़क से कितनी गाड़ियां गुजरतीं हैं, यह आकलन विभाग की तरफ से किया जाएगा. इसके बाद एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसे टोल टैक्स की जिम्मेदारी दी जाएगी.
निजी एजेंसी की ओर से ही टैक्स वसूली की जाएगी. बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में इसके लिए टेंडर भी जारी किया जाएगा. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई गाड़ी मालिक टोल टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उन्हें तीन गुना ज्यादा रुपये चुकाने पड़ेंगे. उसके अलावा स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए छूट और पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए रियायती पास का भी प्रावधान है. साथ ही बिना फास्ट टैग वाली गाड़ियों और अधिक भार वाली गाड़ियों को लेकर ज्यादा टैक्स लिए जाने का प्रावधान है.
किस गाड़ी से कितना लिया जाएगा टोल टैक्स?
रेट को लेकर बताया जा रहा है कि पुल पर टोल टैक्स का निर्धारण उसकी लंबाई में 10 गुना जोड़कर लिया जाएगा. गाड़ी मालिकों से टोल टैक्स की निर्धारित दर गाड़ी में लगे फास्ट टैग या फिर अन्य स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के जरिए ही कटेगी. जानकारी के मुताबिक, ट्रैक्टरों, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फिर कंबाइन हार्वेस्टरों से टैक्स नहीं लिए जायेंगे. लेकिन अगर सर्विस रोड होगा तो यह छूट उन्हें नहीं मिलेगी.
फोर व्हीलर जैसे कि जीप, कार, वैन समेत अन्य गाड़ियों पर 1.25 रुपये प्रति किमी, बस-ट्रक के लिए 4.25 रुपये प्रति किमी, बड़ी गाड़ियों के लिए 8.10 रुपये प्रति किमी, छोटे व्यावसायिक गाड़ियों पर 2 रुपये प्रति किमी और तीन धुरी वाले कॉमर्शियल गाड़ियों पर 4.60 रुपये प्रति किमी टोल टैक्स लिए जायेंगे.
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