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बिहार के कारखानों में कामगारों की सुरक्षा के लिए बनेगी विशेष समिति, प्रबंधन और यूनियन के लोग होंगे शामिल

Updated at : 16 May 2022 11:15 AM (IST)
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बिहार के कारखानों में कामगारों की सुरक्षा के लिए बनेगी विशेष समिति, प्रबंधन और यूनियन के लोग होंगे शामिल

बिहार के कारखानों में कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी. कामगारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अगर समिति कोई सिफारिश करती है, तो प्रतिष्ठान संचालकों को हर हाल में उसे 15 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा.

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पटना. राज्य के आठ हजार से अधिक निबंधित कारखानों में काम करने वाले दो लाख से अधिक कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी. इसमें कारखाना प्रबंधन के साथ ही कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा. कार्यस्थल पर कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समिति का मूल दायित्व होगा. श्रम संसाधन विभाग के अनुसार वैसे कारखाने जहां 500 से अधिक कामगार होंगे, वहां अनिवार्य रूप से सुरक्षा समिति का गठन किया जायेगा.

महिलाओं कामगारों की भागीदारी अनिवार्य रूप से होगी

तीन वर्षों के लिए गठित होने वाली इस समिति की बैठक हरेक तीन महीने पर होगी. समिति के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जायेगा. पंजीकृत यूनियन नहीं हो, तो सदस्यों को चुनाव प्रतिष्ठान के कामगारों की ओर से किया जायेगा, लेकिन इसमें महिला कामगारों की भागीदारी अनिवार्य रूप से होगी.

महिलाओं कामगारों की भी भागीदारी होगी

वहीं, प्रबंधन की ओर से इस समिति में वैसे पदाधिकारी शामिल होंगे, जो निर्णय लेने में सक्षम होंगे. साथ ही एक चिकित्सा अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी भी इस समिति के सदस्य होंगे. उत्पादन, खरीद और अनुरक्षण विभाग से भी एक-एक अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे. कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम का आकलन करना इस समिति का मूल काम होगा. दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किये गये कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण से ब्योरा एकत्र भी समिति करेगी.

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समिति की सिफारिश प्रबंधन को माननी होगी

कामगारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अगर समिति कोई सिफारिश करती है, तो प्रतिष्ठान संचालकों को हर हाल में उसे 15 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा. शैक्षिक प्रशिक्षण और प्रोमोशन से जुड़े मामलों पर भी यह समिति विचार कर सिफारिश करेगी. विशेषकर समिति उन मामलों को अनिवार्य रूप से देखेगी, जिससे कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला होगा.

उन खतरों से निबटने के लिए समिति आवश्यक समाधान भी सुझाव के तौर पर दे सकेगी. समिति की ओर से दी गयी सिफारिशों पर अमल हुआ या नहीं, इसकी समीक्षा की जिम्मेदारी भी समिति के पास होगी. सभी कामगारों के बीच सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाना भी समिति का काम होगा. स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति में तय लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए यह समिति प्रबंधन के साथ मिल कर काम करेगी.

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