महाराजगंज. नगर पंचायत में जगदीशपुर और धनछुआ राजस्व गांवों को मिलाकर तीन नये वार्ड बनाने का काम जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 13 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पंचायत के वार्ड संख्या को 14 से बढ़ाकर 17 करने का निर्णय लिया है. इसके लिए परिसीमन का आदेश जारी हो चुका है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सीवान द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं. 31 मई से 13 जून तक परिसीमन को लेकर आपत्ति या दावे दर्ज किए जा सकते हैं. यदि सभी प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही महाराजगंज नगर पंचायत का चुनाव भी कराया जाएगा. क्योंकि नियमानुसार किसी भी नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के बाद पूर्व का चुनाव रद्द हो जाता है और नया चुनाव आयोजित करना आवश्यक होता है. यह दोनों गांव लंबे समय से किसी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत का हिस्सा नहीं थे, जिससे स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. विशेष रूप से नल-जल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी इन गांवों को नहीं मिल पाया. इन गांवों के लोग विकास की धारा से कटे हुए थे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए संघर्ष करते थे. मार्च 2025 में जिलाधिकारी सीवान की रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों गांवों को महाराजगंज नगर पंचायत में शामिल करने का आदेश मिला. बिहार कैबिनेट और राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगर पंचायत का क्षेत्र विस्तार किया गया. अब 14 की जगह 17 वार्ड होंगे और परिसीमन का काम जुलाई तक पूरा किया जायेगा. इसके बाद इस वर्ष नगर पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे और दोनों गांवों के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होगा. यह परिवर्तन स्थानीय प्रशासन के लिए भी अहम है क्योंकि अब दोनों गांव पंचायत स्तर की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में शामिल होकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार तक पहुंच सकेगा.
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