प्रतिनिधि,सीवान. राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे बलिराम प्रसाद बनाम शारदा देवी मामले में अंतिम सुनवाई 22 अगस्त को अपराह्न 3:30 बजे से होनी है.आयोग ने प्रतिवादी और नगर पंचायत महाराजगंज की मुख्य पार्षद शारदा देवी को एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है. मामला मार्च 2025 से चल रहा है. वादी पक्ष का आरोप है कि शारदा देवी ने वर्ष 2022 के आम चुनाव में हिस्सा लेने से पहले अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया था. जो बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 18(1)(के) का उल्लंघन है. साथ ही आरोप है कि उन्होंने गलत शपथ पत्र भी दिया. जो अधिनियम की धारा 447 के तहत अपराध है.सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता दिनकर प्रसाद सिंह और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार मौजूद थे. जिला प्रशासन की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी (विकास शाखा) सीमा कुमारी ने उपस्थिति दर्ज कराई. आयोग को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ.जिसे दोनों पक्षों को लेने की स्वतंत्रता दी गई.आयोग ने नोट किया कि प्रतिवादी को अधिकतम 30 दिनों में जवाब दाखिल करना था, लेकिन अब तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस बीच यह भी ध्यान में रखा गया कि नगर पंचायत महाराजगंज का मौजूदा बोर्ड 5 सितंबर तक ही काम करेगा. इसलिए इस मामले का निपटारा उससे पहले करना जरूरी है.आयोग ने साफ कहा है कि 22 अगस्त की सुनवाई अंतिम होगी और यदि प्रतिवादी उस दिन तक जवाब नहीं देते हैं तो उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा.वादी बलिराम प्रसाद और प्रतिवादी शारदा देवी दोनों को व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केवल एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.अब निगाहें 22 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हैं.
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