मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल, सीवान पुलिस ने आरोपी को दबोचा, कई संगीन मामलों का निकला आरोपी

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मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोपी

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Siwan News : मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोप में सीवान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपेश तिवारी उर्फ अजित मणि त्रिपाठी, पिता बिरेन्द्र मणि तिवारी, निवासी जयजोर, थाना आंदर के रूप में हुई है.

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Siwan News : (अरविंद कुमार सिंह) मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के आरोप में सीवान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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Samrat Chaudhry: कैंडल मार्च के दौरान बनाया गया था वीडियो

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपेश तिवारी उर्फ अजित मणि त्रिपाठी, पिता बिरेन्द्र मणि तिवारी, निवासी जयजोर, थाना आंदर के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 22 जून 2026 को डीएवी मोड़ से जेपी चौक तक निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान बनाया गया था। यह कैंडल मार्च जन चेतना मंच, सीवान द्वारा बेलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भारत भूषण तिवारी के विरोध में निकाला गया था.

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास का आरोप

पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बिहार सरकार के संबंध में कथित अभद्र टिप्पणी करता दिखाई दिया। मामले को सामाजिक सौहार्द और विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास मानते हुए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई.

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई गिरफ्तारी

नगर थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार और आंदर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रूपेश तिवारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ आंदर थाना में वर्ष 2017 और 2022 में मारपीट और जानलेवा हमले के मामले दर्ज हैं। नगर थाना में वर्ष 2023 में हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं, जबकि हुसैनगंज थाना में भी जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला पहले से दर्ज है.

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