सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा आज, 15 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लागू रहेगा धारा 163, इतने अभ्यर्थी शामिल होंगे
सिपाही भर्ती परीक्षा (सांकेतिक तस्वीर)
Siwan Constable Recruitment Exam: सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 15 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई है. परीक्षा में 7,424 अभ्यर्थी शामिल होंगे.
सीवान से मनीष गिरी की रिपोर्ट
Siwan Constable Recruitment Exam: सीवान में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा बुधवार को जिले के 15 केंद्रों पर होगी. परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
कब और कितनी पालियों में होगी परीक्षा?
केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित विशेष शाखा में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) पदों की लिखित परीक्षा बुधवार को दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक संचालित होगी. जिला प्रशासन के अनुसार जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,424 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके.
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धारा 163 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों की बाहरी चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है. आदेश के तहत हथियार लेकर चलने, पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने तथा सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी.

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर क्या निर्देश हैं?
परीक्षार्थियों और परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
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फोटोस्टेट और गैजेट की दुकानें क्यों रहेंगी बंद?
परीक्षा में कदाचार रोकने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में स्थित फोटोस्टेट मशीन और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की दुकानें परीक्षा समाप्ति तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, सुरक्षा बलों, अधिकृत पासधारियों को इस आदेश से छूट दी गई है. इसके अलावा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है. जिला प्रशासन का लक्ष्य परीक्षा को पूरी तरह कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है. परीक्षा समाप्त होने तक सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी जारी रहेगी.
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By Sakshi kumari
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