सीवान: मैरवा में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, सरकारी पोखर की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण; एक दर्जन मकान ध्वस्त

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कबीरपुर में अतिक्रमण हटाते हुए | Prabhat Khabar Network

कबीरपुर में अतिक्रमण हटाते हुए

सीवान जिले के मैरवा में पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकारी पोखर की जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने जेसीबी और बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

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Siwan News: सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई. प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी और बुलडोजर की मदद से सरकारी पोखर की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया.

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, कबीरपुर गांव निवासी हरेराम राय और चंद्रशेखर राय ने सरकारी पोखर की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पोखर के किनारे किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मैरवा के अंचलाधिकारी गौतम कुमार सिंह जिला प्रशासन से मिले पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कराई.

करीब एक दर्जन मकानों पर चला बुलडोजर

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जेसीबी की मदद से सरकारी पोखर की जमीन पर बने करीब एक दर्जन मकानों को ध्वस्त किया गया. इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा.

छठ घाट के रास्ते को लेकर चल रहा था विवाद

स्थानीय लोगों के अनुसार, संबंधित पोखर का उपयोग छठ पर्व के दौरान घाट के रूप में किया जाता है. घाट तक पहुंचने वाले रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

बताया जाता है कि घाट तक आने-जाने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ने की बात तय हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने कथित रूप से उसी स्थान पर निर्माण कर रास्ते को बाधित कर दिया. इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

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राजन कुमार

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