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बाहर से आये हार्वेस्टर चालक जांच के बाद ही काट सकेंगे गेहूं

Updated at : 11 Apr 2020 12:54 AM (IST)
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बाहर से आये हार्वेस्टर चालक जांच के बाद ही काट सकेंगे गेहूं

सीवान : लॉकडाउन ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है. हालांकि सरकार इन्हें राहत देने का भरसक प्रयास कर रही है. बावजूद इसके सूबा सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया है. पहले जहां कोरोना के बढ़ते वैश्विक महामारी को देखते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले हार्वेस्टर […]

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सीवान : लॉकडाउन ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है. हालांकि सरकार इन्हें राहत देने का भरसक प्रयास कर रही है. बावजूद इसके सूबा सहित जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया है. पहले जहां कोरोना के बढ़ते वैश्विक महामारी को देखते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले हार्वेस्टर मशीनों के लिए अनुमति लेने की बात कही गयी थी, वहीं अब बाहर से आने वाले हार्वेस्टर चालकों को क्वारेंटिन करने की बात कही जा रही है. अर्थात पहले उन्हें 14 दिनों तक क्वारेंटिन सेंटर में रहना होगा, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होने पर गेहूं की कटनी में लगाया जायेगा.सरकार के इस आदेश के बाद किसानों के समक्ष दोहरी मार खड़ी हो गयी है. कारण कि गेहूं की फसल कटनी के लिए तैयार है, और मौसम का मिजाज रुक रुक कर बदल रहा है.

ऐसे में अनाज घर के डेहरी तक कैसे पहुंचेगा किसानों को चिंता सता रही है. हालांकि विभाग की बातों पर गौर करें तो बाहर से आने वाले हार्वेस्टर संचालन के लिये किसी किसान ने आवेदन नहीं दिया है. वहीं जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार राव ने बताया कि सरकार कृषि सेक्टर को खासकर किसानों को कोई नुकसान नहीं हो इसका पूरा ख्याल रख रही है. बतातें चलें कि गेहूं काटने के उपयोग में आने वाली अधिकतर हार्वेस्टर पंजाब, हरियाणा व सहारनपुर से आती है. वे महीनों यहां आकर गेहूं काटने का काम करती है. माना जाता है कि इन मशीनों को वहां के काम करने वाले लोग अच्छी तरीके से हेंडिल कर पाते है.

ऐसे में इन प्रदेशों से आने वाली मशीनों के संचालन के लिए विभागीय स्तर पर निर्देश लेना जरूरी होगा. वहीं दूसरी ओर यदि यहां के किसान भी बाहर से हार्वेस्टर चालक बुलाते है तो उन्हें भी एसडीएम से परमिशन लेनी होगी. इसके लिए उन्हें विभागीय स्तर पर आवेदन देना होगा. अनुमति फाइल को डीएम ने किया अनुमोदनकिसानों के अनुमति देने संबंधी फाइल अनुमोदन के लिए गत दिन डीएम के पास भेज दी गयी है. विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फाइल को डीएम ने अनुमोदित कर दिया है. अब आवेदित किसानों को अनुमति देने का काम शुरू कर दिया गया है.

अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से प्रदान किया जायेगा. अनुमति के लिए किसानों को आवेदन के साथ कोई पहचान पत्र, मशीन का कागजात साथ में संलग्न करने के बाद मुखिया से अग्रसारित कराना होगा. जिला कृषि पदाधिकारी की माने तो अभी तक किसी प्रखंड के किसानों द्वारा अनुमति के लिये आवेदन नहीं किया गया है. क्या कहते हैं पदाधिकारी जिले के बाहर से आने वाले हार्वेस्टर चालकों की कोरोना संबंधी जांच कराने के लिये प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित कृषि समन्वयक को निर्देश दिया गया है. सिसवन व दरौली में सहारनपुर से आठ से दस की संख्या में चालकों के आने की सूचना है.अशोक कुमार राव, डीएओ, सीवान

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