Siwan News : हैकर को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Jan 2025 10:37 PM

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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार की अदालत ने अकाउंट हैक कर लगभग 18 लाख रुपये उड़ा लेने के मामले में आरोपित सोनू उर्फ गौरव के खिलाफ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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सीवान. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार की अदालत ने अकाउंट हैक कर लगभग 18 लाख रुपये उड़ा लेने के मामले में आरोपित सोनू उर्फ गौरव के खिलाफ तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले एपीओ अरुण कुमार एवं निक्की शर्मा के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को एक वर्ष के कारावास की सजा दी है. उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताया जाता है कि राजदेव सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य अभिमन्यु कुमार सिंह महाविद्यालय के विकास कोष के संरक्षक थे तथा महाविद्यालय का अकाउंट बैंक आफ इंडिया में था जिसके संयुक्त ओनर अभिमन्यु कुमार सिंह एवं मधुसूदन सिंह थे. दोनों के हस्ताक्षर से ही अकाउंट से पैसे की निकासी होती थी. अभिमन्यु सिंह ने 11 फरवरी, 2021 को वेतन मद में पैसों की निकासी के लिए जब चेक बैंक को निर्गत किया तो बैंक से जवाब आया कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है. जांचोपरांत पता चला कि बैंक से 33 लाख रुपये हैक कर हैकरों ने उड़ा लिया है. अज्ञात के विरुद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य अभिमन्यु सिंह ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. मामले की छानबीन की गयी तो जमुई जिले के नवीनगर थाना निवासी सोनू उर्फ गौरव की संलिप्तता पायी गयी और उसे काराधीन कर दिया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनायी है.

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