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गांजा बरामदगी मामले में दो को दस साल का सश्रम कारावास

Updated at : 17 Aug 2024 9:19 PM (IST)
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गांजा बरामदगी मामले में दो को दस साल का सश्रम कारावास

शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने 132.80 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में सजा सुनायी. न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए दस साल का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड लगाया है.अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

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सीवान.शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने 132.80 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में सजा सुनायी. न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए दस साल का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड लगाया है.अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.मैरवा थाना की पुलिस ने यूपी के धरनी छापर सीमा पर वाहन चेकिंग के दौरान कार से गांजा बरामद की थी. मैरवा पुलिस ने वर्ष 2021 में गांजा बरामदगी के मामले में हुसेनगंज थाना क्षेत्र के मड़कन निवासी अमिर खुर्शीद व नगर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी अजित राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज की थी.कार में चार बोरों में रखा गया यह गांजा तस्कर यूपी के सलेमपुर क्षेत्र से ला रहे थे,जिसे सारण जिले के मढ़ौरा में ठिकाने लगाना था.इस मामले में काेर्ट की चली कार्रवाई के दौरान पुलिस की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी माना है.न्यायालय की कार्रवाई में बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता मोहन पांडे व विशेष अभियोजक राजकुमारी देवी रही.

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