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हत्या के मामले में देवर-भाभी दोषी करार

Updated at : 22 Jul 2025 9:46 PM (IST)
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हत्या के मामले में देवर-भाभी दोषी करार

. रास्ते को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी और हत्या से जुड़े मामले में अपर जिला न्यायाधीश दशम राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को मामले के दो अभियुक्त देवर एवं भाभी को दोषी करार दिया है.

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प्रतिनिधि, सीवान. रास्ते को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी और हत्या से जुड़े मामले में अपर जिला न्यायाधीश दशम राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को मामले के दो अभियुक्त देवर एवं भाभी को दोषी करार दिया है. अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अक्षय लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त दिलीप यादव एवं उनकी भाभी गीता देवी को भादवि की धारा 302, 307 एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया है. अदालत सजा की बिंदु पर 29 जुलाई को सुनवाई कर अभियुक्तों को सजा सुनाएगी. बताया जाता है कि मैरवा थाना अंतर्गत छोटका माझा गांव निवासी दिलीप यादव एवं कृष्ण यादव का मकान है. दोनों के मकान के बीच से सड़क निकलती है. मकान से निकलने वाले छज्जे को लेकर विवाद 12 जनवरी 2019 के सुबह में 7 बजे आरंभ हो गया और बात बढ़ती गई. इसी पर हाथापाई भी हुई तत्पश्चात दिलीप यादव एवं उसके अन्य सहयोगियों ने कृष्ण यादव धर्मेंद्र यादव एवं धर्मेंद्र यादव के भतीजा मनु यादव पर हमला कर दिया. गोलीबारी की घटना में धर्मेंद्र यादव का बड़ा भाई कृष्ण यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि भतीजा मनु यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. धर्मेंद्र यादव के बयान पर दिलीप यादव उसकी भाभी गीता देवी एवं अन्य सात अभियुक्तों के विरुद्ध मैरवा थाने में प्राथमिक की कांड संख्या 9/19 दर्ज कराई गई थी. मामले के अन्य अभियुक्त घटना के समय से ही फरार हैं. जबकि घटना के समय से ही दिलीप यादव जेल में बंद है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया. दोनों पक्षों के बहस सुनने के पश्चात अदालत ने दोनों अभियूक्तों को दोषी कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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