Bihar News, सिवान: बिना पंजीकरण के इ-रिक्शा बेचने पर एजेंसी संचालकों पर कार्यवाही की जायेगी. नियमों का उल्लंघन किए जाने पर इ रिक्शा एजेंसी से जुर्माना वसूला जायेगा. यातायात थानाध्यक्ष ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के इ रिक्शा चलाना गैर कानूनी है. इसके बावजूद जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों में भी धड़ल्ले से इ रिक्शा चलाए जा रहे हैं. इसके लिए एजेंसी मालिकों को भी नोटिस जारी किया जा रहा हैं . बिना नंबर प्लेट के एजेंसी से गाड़ी नहीं छोड़ना है.
होगी कार्रवाई
सिवान सहित ग्रामीण इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के बड़ी संख्या में इ रिक्शा चल रहे हैं. इसके अलावा इ-रिक्शा की कमान नाबालिगों के हाथ में भी है. विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर वाहनों को जब्त करते हुए जुर्माने की कार्यवाही की जाती है. वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के तकरीबन दर्जनों इ रिक्शा को जप्त भी किया गया हैं.
चलाया जा रहा है विशेष अभियान
इ रिक्शा बेचने वाले एजेंसियों को नोटिस भेजा जा रहा है कि उनके यहां से बेचे गए इ रिक्शा का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं. इसके अलावा सभी इ रिक्शा एजेंसियों को रिक्शा बेचते समय रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा.इ रिक्शा एजेंसियों से भी बेचे गये वाहनों का लिस्ट मांगा जा रहा है. ताकि यह पता चल पाए कि कितने इ रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ है. ग्रामीण और शहरी इलाकों में इ-रिक्शा की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
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सड़कों पर दौड़ रही हैं बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के सैकड़ो वाहन
विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि शहर में सैकड़ों की संख्या में इ रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के ही सड़क पर दौड़ रही है. विभाग की ओर से सख्ती बरतते हुए पूर्व में ही आदेश जारी किया गया था कि इ रिक्शा वालों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. लेकिन अबतक लगभग चार हजार इ रिक्शा ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है. जिसमे वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 में 2015 ई रिक्शा शामिल हैं.
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