ePaper

हत्याकांड व गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ दोषी करार

Updated at : 23 Jan 2020 3:26 AM (IST)
विज्ञापन
हत्याकांड व गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ दोषी करार

सीवान : एडीजे छह व एडीजे चार ने क्रमश: हत्या कांड व गैर इरादतन हत्या मामले में चार-चार को सुनवायी के दौरान दोषी पाया. इसके बाद सजा की बिंदु पर सुनवायी के लिए अगली तिथि मुकर्रर कर दी. एडीजे छह ने 31 जनवरी व एडीजे चार ने 29 जनवरी को इस मामले में सजा सुनायेंगे. […]

विज्ञापन

सीवान : एडीजे छह व एडीजे चार ने क्रमश: हत्या कांड व गैर इरादतन हत्या मामले में चार-चार को सुनवायी के दौरान दोषी पाया. इसके बाद सजा की बिंदु पर सुनवायी के लिए अगली तिथि मुकर्रर कर दी. एडीजे छह ने 31 जनवरी व एडीजे चार ने 29 जनवरी को इस मामले में सजा सुनायेंगे.

एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने हत्या से जुड़े मामले के नामजद चार अभियुक्तों को कांड का दोषी करार दिया है. बताया जाता है कि जामो थाना अंतर्गत जोगापुर कोठी निवासी निजामउल अपने भतीजा जियाउल हक के साथ 18 दिसंबर 2004 की रात्रि में आग ताप रहा था.
इसी बीच जियाउल हक का दोस्त गांव का ही पड़ोसी राजू सिंह वहां आया. वह अपनी बीमार पत्नी की इलाज के वास्ते उसे लेकर चला गया. किंतु जियाउल हक रात्रि में घर वापस नहीं आया. दूसरे दिन उसका शव गांव के चंवर से बरामद किया गया. जियाउल हक के चाचा निजाम उलहक के बयान पर गांव के ही करुणा सिंह, उमाकांत सिंह, प्रमोद सिंह, श्रीकांत सिंह और राजू सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी जामो थाना में दर्ज कराई गई थी.
प्राथमिकी में निजामउल हक ने आरोप लगाया था कि उसके भतीजा जियाउल हक ने राजू सिंह को 50000 कर्ज के रूप में दिया था. इसी रुपए को लेकर उसकी हत्या साजिशन कर दी गई. मामले के पांचवे अभियुक्त उमाकांत सिंह का विचारण के दौरान निधन हो गया था. अदालत 31 जनवरी को मामले के दोषी चारों अभियुक्तों को सजा सुनायेगी.
मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रविंद्र शर्मा ने बहस किया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने बहस किया. एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या से जुड़े मामले के नामजद चार अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है.
अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र कुमार शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त राजा हुसैन, लैला खातून, मुन्नी खातून एवं जयबुन खातून को भादवि की धारा 304 ए के अंतर्गत दोषी करार दिया है.
बताया जाता है कि पचरुखी थाना अंतर्गत उखाई टोला निवासी चतुरी साह आम के बगीचे में लगे आम के पेड़ की रखवाली करने के लिए 28 जून 2014 को दोपहर में गये तो देखा कि राजा हुसैन की तीनों लड़कियां आम तोड़ रही हैं. मना करने के बाद पहले तो उलझ पड़ी और फिर बाद में भाग गई.
कुछ समय पश्चात राजा हुसैन अपनी लड़कियों के साथ बगीचा में पहुंचा और चतुरी साह से उलझ गया. इसी क्रम में चतुरी साह को गंभीर चोटें आयी और उसका इलाज के क्रम में मौत हो गया. चतुरी के नाती प्रेम कुमार के बयान पर उपरोक्त चारों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत मामले में सजा 29 जनवरी को निर्धारित करेगी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामजी सिंह ने मामले में बहस किया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन