पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर पति को ढाई वर्ष की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Sep 2019 4:44 AM (IST)
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सीवान : एसीजेएम नवम अमित कुमार पांडे की अदालत ने हिंदू धर्म के अंतर्गत शादी रचाकर पहली पत्नी को रखते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में अभियुक्त बृजेंद्र कुमार को ढाई वर्ष की सजा सुनायी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरौली थाना के नेतवार गांव निवासी उर्मिला देवी की शादी मार्च 2008 में […]
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सीवान : एसीजेएम नवम अमित कुमार पांडे की अदालत ने हिंदू धर्म के अंतर्गत शादी रचाकर पहली पत्नी को रखते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में अभियुक्त बृजेंद्र कुमार को ढाई वर्ष की सजा सुनायी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरौली थाना के नेतवार गांव निवासी उर्मिला देवी की शादी मार्च 2008 में शिक्षक बृजेंद्र कुमार के साथ हुई थी.
दो साल साथ रहने के बाद उर्मिला दहेज में कार नहीं दिए जाने को लेकर प्रताड़ित की जाने लगी और ससुराल वालों ने वर्ष 11 में उसे घर से निकाल दिया. थक हार कर उर्मिला देवी ने अपने पति एवं अन्य के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दर्ज कराया जो विचारण के अंतर्गत है. इसी बीच मौका पाकर ब्रजेंद्र कुमार ने ने दूसरी शादी रचा ली.
जानकारी होने पर उर्मिला देवी ने पुनः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप को लेकर परिवाद दर्ज कराया था. दोनों पक्षों की ओर से मामले को लेकर गवाही दी गयी. सुनवाई के पश्चात अदालत ने अभियुक्त को दूसरी शादी करने का दोषी पाया तत्पश्चात भादवि की धारा 494 के अंतर्गत ढाई वर्ष कारावास की सजा दी है.
अदालत ने आरोपित अभियुक्त पर 10 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. उर्मिला देवी की ओर से अदालत में अधिवक्ता ब्रजमोहन रस्तोगी ने बहस किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मन्नान खान ने बहस किया.
यूसुफ हत्याकांड में गवाह मुकरा
सीवान. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में शहाबुद्दीन के भतीजे यूसुफ हत्याकांड के मामले में गवाह जाकिर हुसैन का परीक्षण अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा ने कराया. गवाह का जिरह अधिवक्ता राजेश कुमार दूबे व निर्भय कुमार मिश्रा ने किया. प्रतापपुर का रहने वाला गवाह जाकिर हुसैन ने घटना का समर्थन व न्यायालय में खड़े अभियुक्तों को पहचानने से इन्कार कर दिया.
बताते चले कि एक फरवरी 2019 को रात आठ बजे अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दिया था. मृतक के दादा शेख हातिम ने अपने बयान में कहा था कि मो. कैफ, रौनक, इस्माइल, मकबूल, संदीप कुमार, कयुम मेरे दरवाजे पर आये थे. एक पार्टी में शामिल होने के लिए यूसूफ को अपने साथ लेकर चले गये थे. रात के आठ बजे मुझे टेलीफोन से सूचना मिली कि अपराधियों ने यूसुफ को गोली मार कर हत्या कर दी है.
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