तबरेज हत्याकांड में गोल्डेन मियां को आजीवन कारावास

सीवान : एडीजे छह राज कुमार की अदालत ने तबरेज हत्याकांड के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी किया है. नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा काटनी होगी. बता दे कि महादेवा ओपी थाना […]
सीवान : एडीजे छह राज कुमार की अदालत ने तबरेज हत्याकांड के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी किया है. नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा काटनी होगी. बता दे कि महादेवा ओपी थाना के चकिया गांव निवासी स्व अब्दुल अफीज का पुत्र अब्दुल मनान अहमद में कहा था कि 21 सितंबर 2016 को अपने घर के दरवाजे पर खाट पर सोया था कि गांव का ही गोल्डेन मियां ने उनके पुत्र तबरेज आलम को गोली मार कर हत्या कर दी थी. यह हत्याकांड उसके भगीन पतोहू मिन्नत खातून के घर के भीतर की गयी थी. गोली की आवाज सुन कर अगल-बगल के लोग इक्कठा होकर देखे कि गोल्डेन अपने हाथ में पिस्टल लेकर भाग रहा है. इसके पुत्र के गर्दन में गोली लगी थी. इस मामले में अभियोजन के तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ,एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता प्रेम कुमार सिन्हा व अरविंद त्रिपाठी रहे. सजा मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.
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