डुमरा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार से यानि 27 फरवरी से 8 मार्च तक किया जायेगा. उक्त दोनों परीक्षाओं के व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं का स्वच्छ, कदाचारमुक्त व गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन का कार्य डीएम व डीइओ के नियंत्रण व अनुश्रवण में संपादित होगा. इसको लेकर जिले में तीन मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है. बताया गया है कि इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य एक ही पाली में पूर्वाह्न नौ बजे से अपराह्न पांच बजे तक किया जायेगा. — इंटर के लिए निर्धारित मूल्यांकन केंद्र
• सीतामढ़ी उच्च विद्यालय डुमरा
• श्री लक्ष्मी उच्च विद्यालय सीतामढ़ी— डीइओ ने मूल्यांकन केंद्र निदेशक किया नियुक्त
इंटर के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए डीइओ प्रमोद कुमार साहू ने संबंधित विद्यालय के एचएम को मूल्यांकन केंद्र निदेशक नियुक्त किया है. डीइओ ने संबंधित विद्यालयों के एचएम को बतौर मूल्यांकन केंद्र निदेशक के रूप में ससमय व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संपादित कराने का निर्देश दिया है. बताया गया कि इंटर के लिए मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी परीक्षक 27 फरवरी के पूर्वाह्न में योगदान कर उसी दिन मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ करेंगे.— सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की रहेगी तैनाती
मूल्यांकन का कार्य समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीएम व डीइओ को पत्र भेजकर बताया है कि सभी मूल्यांकन केंद्रों पर एक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी व पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मूल्यांकन केंद्र के बाहर अनावश्यक भीड़ न हो. उन्होंने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन कार्य में किसी भी गड़बड़ी करने वाले व कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम व भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई किया जायेगा.— सीसीटीवी से हर गतिविधि पर रहेगी नजर
मूल्यांकन केंद्रों के बाहर, बरामदे, मूल्यांकन कक्ष व बज्रगृह में सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे, ताकि केंद्र के हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. इसके लिए एक नियंत्रण कक्ष होगा जहां से प्रतिनियुक्त अधिकारियों के द्वारा निगरानी की जाएगी. बताया गया है कि केंद्र व इसके परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश दंडनीय होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है