डुमरा कोर्ट. नाबालिग लड़की के अपहरण के एक मामले एडीजे छः अशोक कुमार मांझी ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के रुपौली गांव निवासी प्रमोद झा के पुत्र दुर्गेश झा को बीएनएस की धारा 96 में पांच वर्ष की कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं दिए जाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का भी फैसला सुनाया है. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन वर्ष की कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं दिए जाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का भी फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसला में कहा है कि दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को 27 नवंबर को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी. बताया गया है कि रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री की अपहरण की बाद आरोपित को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसके उपरांत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर अपहृता को बरामद किया था.
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