बैठक में नपकर्मियों की मांगों पर विमर्श

Updated at :16 Apr 2016 9:23 AM
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बैठक में नपकर्मियों की मांगों पर विमर्श

सीतामढ़ी : नगर परिषद के सभागार में शुक्रवार को नप सभापति सुवंश राय की अध्यक्षता में कार्यपालक पदाधिकारी तारकेश्वर प्रसाद साह व कर्मचारी संघ के मंत्री राम शंकर प्रसाद सिंह के साथ बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श के बाद आवश्यक निर्णय लिया गया. क्या मांग थी कर्मचारियों की कर्मचारियों की मांग […]

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सीतामढ़ी : नगर परिषद के सभागार में शुक्रवार को नप सभापति सुवंश राय की अध्यक्षता में कार्यपालक पदाधिकारी तारकेश्वर प्रसाद साह व कर्मचारी संघ के मंत्री राम शंकर प्रसाद सिंह के साथ बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श के बाद आवश्यक निर्णय लिया गया.

क्या मांग थी कर्मचारियों की

कर्मचारियों की मांग थी कि राज्य सरकार द्वारा पंचम व षष्टम वेतन वर्षों पूर्व स्वीकृत किया गया, परंतु नगर परिषद द्वारा अंतर राशि का भुगतान आज तक लंबित है. अत: सिघ्र ही इसका भुगतान किया जाए. नगर परिषद को नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकार है.

हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में दैनिक मजदूरी व मासिक मानदेय वाले कर्मियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर समायोजन किया जाये. साथ ही नियुक्ति होने तक कर्मियों को वैधानिक रूप से कम से कम 15 हजार रूपये मासिक भुगतान किया जाए. राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार नगर परिषद कर्मियों को समतुल्य सुविधा प्राप्त करने का आदेश प्राप्त है. इस आलोक में अन्य नगर परिषद व नगर निगम की तरह कर्मियों को एसीपी व एमसीपी की सुविधा प्रदान किया जाये, अन्यथा बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार 17.4.16 तक उपरोक्त मांगों की पूर्ति नहीं होने पर 18.4.16 से कार्य पर रह कर कार्य का बहिस्क ार किया जाएगा.

क्या निर्णय लिया गया

बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी टीपी साह ने मांगों के संबंध में जबाव देते हुए कहा कि नियमित कर्मचारियों के पंचम वेतन आयोग से संबंधित अंतर राशि का प्रस्ताव तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है. उन्होंने एक सप्ताह के अंदर अंतर राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया. यह भी कहा कि पंचम वेतन भुगतान के बाद षष्टम वेतन की अंतर राशि का भुगतान भी कर दिया जाएगा.

दूसरी मांगों का जबाव देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी श्री साह ने कहा कि स्वीकृत रिक्त पदों पर काम कर रहे नियमित व अनियमित कर्मचारियों को वरीयता व आरक्षण रोस्टर के आधार पर समायोजन के संबंध में यदि स्थायी सशक्त समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो समायोजन कर दिया जाएगा.

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