शिव नारायण हत्याकांड में राजेश पासवान समेत दो दोषी

डुमरा कोर्ट : प्रथम तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने चर्चित राजस्व कर्मचारी शिव नारायण पासवान हत्याकांड में मुख्य आरोपित राजेश पासवान एवं कन्हैया ठाकुर को दोषी करार दिया है. बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाया है. सजा के बिंदुओं पर 28 […]
डुमरा कोर्ट : प्रथम तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो इरशाद अली ने चर्चित राजस्व कर्मचारी शिव नारायण पासवान हत्याकांड में मुख्य आरोपित राजेश पासवान एवं कन्हैया ठाकुर को दोषी करार दिया है.
बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी पाया है. सजा के बिंदुओं पर 28 जनवरी को फैसला सुनाया जायेगा. मालूम हो कि नगर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव निवासी शिव नारायण पासवान की 26 फरवरी 2010 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
मृतक के पुत्र चंदन कुमार के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी. जिसमें गिरमिसानी गांव निवासी राजेश पासवान, रीगा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी कन्हैया ठाकुर समेत अन्य को आरोपित किया गया था. पुलिस ने अनुसंधान में अंतिम रूप से राजेश और कन्हैया को दोषी पाया था. सूचक चंदन ने प्राथमिकी में बताया था कि वह अपने पिता एवं एक अन्य के साथ बाइक पर सवार होकर सीतामढ़ी आ रहा था. इसी बीच मौराहा टोल के पास उक्त लोगों ने घेर लिया तथा कारबाइन से फायरिंग कर उसके पिता की हत्या कर दी. हत्या के कारणों के बारे में बताया है कि पुलिस मुखबिर के आरोप लगा कर हत्या की धमकी दी जा रही थी.
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