23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

योजना समिति के अधिकार का हो विस्तार

— नगर पार्षद सह समिति सदस्य ने मुख्यमंत्री को दिया आवेदन– मुख्यमंत्री से योजना समिति के सदस्यों को भत्ता देने की मांग– महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना नहीं देने का लगाया आरोपसीतामढ़ी : नगर पार्षद सह जिला योजना समिति के सदस्य धनंजय कुमार ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 274 के […]

— नगर पार्षद सह समिति सदस्य ने मुख्यमंत्री को दिया आवेदन– मुख्यमंत्री से योजना समिति के सदस्यों को भत्ता देने की मांग– महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना नहीं देने का लगाया आरोपसीतामढ़ी : नगर पार्षद सह जिला योजना समिति के सदस्य धनंजय कुमार ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 274 के अंतर्गत जिला योजना समिति के अधिकार में विस्तार की मांग की है. इसकी प्रतिलिपि सचिव को भी भेजी है. आवेदन की प्रति शुक्रवार को मीडिया में जारी करते हुए श्री कुमार ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य ड़ और अनुच्छेद के अधीन बने राज्य के कानून को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है. समिति के सदस्य नगरपालिका हितों के लिए सक्रिय प्रतिनिधित्व करता है. परंतु दुर्भाग्यवश नगर निकाय के निर्वाचित माननीय पार्षदों का जिला प्रतिनिधि होने के बावजूद योजना समिति के सदस्यों को मात्र बीआरजीएफ के बैठक में भाग लेने के लिए हीं आमंत्रित किया जाता है. जिला के अन्य विकासात्मक बैठक की सूचना तक नहीं दिया जाता है, जो सरकार द्वारा निर्वाचित सदस्यों की उपेक्षा को दर्शाता है. जिला में आयोजित होनेवाली महत्वपूर्ण बैठकों जैसे 20 सूत्री, विकास योजना आदि बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री से पदाधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है. इसके अलावा जिला योजना समिति के सदस्यों को भी सांसद, विधायक, विधान पार्षदों की तरह वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि भुगतान करने की दिशा में कार्रवाई करने की भी मांग की है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें