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तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 28 Jun 2019 2:15 AM (IST)
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तस्कर को 10 वर्ष सश्रम कारावास

डुमरा कोर्ट : विशेष न्यायाधीश सह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने गुरुवार को शराब तस्करी के मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के जयनगर गांव निवासी विधान राय के पुत्र मधुसूदन कुमार उर्फ मनोज कुमार(26) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा […]

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डुमरा कोर्ट : विशेष न्यायाधीश सह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार शुक्ला ने गुरुवार को शराब तस्करी के मामले में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के जयनगर गांव निवासी विधान राय के पुत्र मधुसूदन कुमार उर्फ मनोज कुमार(26) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री गोपाल ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निर्मल किशोर ने बहस की. मालूम हो कि इंडो-नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने छह जून 2018 की सुबह 3.45 बजे कन्हौली बॉर्डर से शराब की खेप के साथ गुजर रहे पांच तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया. जवानों को देखकर पांचों तस्कर भागने लगा. इस पर जवानों ने खदेड़कर सभी को शराब के साथ पकड़ लिया.
तलाशी के क्रम में मधुसूदन कुमार उर्फ मनोज कुमार के पास से 3480 लीटर नेपाल निर्मित सौंफी शराब बरामद किया गया. एक हजार 44 लीटर शराब की बरामदगी मामले में उसे सजा सुनायी गयी है. बताया जाता है कि किसी तस्कर के पास से शराब की यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है.
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